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पटना हाईकोर्ट ने राजा उर्फ रिजवी को सशर्त जमानत दी

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पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार राजा उर्फ रिजवी को पटना हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 10 हजार रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है। राजा उर्फ रिजवी पर आरोप है कि उन्होंने 28 अगस्त 2025 को दरभंगा के सिमरी थाना क्षेत्र के अतरबेल चौक स्थित मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। यह घटना उस समय हुई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ‘वोटर अधिकार यात्रा’ चल रही थी। घटना के तुरंत बाद दरभंगा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और 29 अगस्त 2025 से उसे न्यायिक हिरासत में रखा गया। मामले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी हलचल मचा दी थी। जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। आरोपी के वकील रियाज अहमद ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल को झूठे आरोप में फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के मोबाइल फोन से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई और न ही किसी वीडियो को वायरल किया गया। साथ ही उनका आपराधिक रिकॉर्ड साफ है। दूसरी ओर सरकारी वकील उदय प्रताप सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का कृत्य देश में अशांति फैलाने की नियत से किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और मामले की गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, हिरासत की अवधि, और आरोपपत्र दाखिल होने जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सशर्त जमानत देने का निर्णय लिया। सशर्त जमानत के तहत आरोपी को दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें से कम से कम एक उसका करीबी रिश्तेदार होगा। आरोपी को निचली अदालत में हर तारीख पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि वह लगातार तीन तारीखों तक अनुपस्थित रहता है या जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है, तो जमानत रद्द की जा सकती है। जमानत मिलने के बाद राजा उर्फ रिजवी को फिलहाल रिहा कर दिया गया है। अदालत ने जमानत देते समय सभी तथ्यों, परिस्थितियों और आरोपी के पूर्ववृत्त का विस्तार से मूल्यांकन किया। इस फैसले के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में इस मामले पर चर्चा जारी है। इस मामले ने यह भी स्पष्ट किया है कि जमानत मिलने का मतलब आरोपों की स्वीकृति नहीं है। आरोपी को आगे की सुनवाई में न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना होगा।

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